राज्य सड़क निधि से 21 मार्गों हेतु रू0 13 करोड़ 68 लाख 52 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त

राज्य सड़क निधि से 21 मार्गों हेतु रू0 13 करोड़ 68 लाख 52 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त


लखनऊ। उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 21 मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु रू0 21 करोड़ 29 लाख 98 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 13 करोड़ 68 लाख 52 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इन 21 मार्गों में जनपद अमरोहा में 12, बहराइच में 2 तथा गौतमबुद्धनगर, शाहजहाॅपुर, बरेली, खीरी, हरदोई, अलीगढ़ व चन्दौली में 1-1 मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिये गये हैं। 
जनपद अमरोहा में खरखौदा भवालपुर मार्ग से अशरफपुर फैजगंज सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, जोया श्यामपुर मार्ग से शाहपुर मार्ग का निर्माण कार्य, डिडौला-कैलसा से सोनाली फरीदपुर से मूढ़ा इम्मा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, अदलपुर ताज से मिलक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, जोगीपुरा से मिलक कटाई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, आजाद बाईपास मार्ग से खैराशपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम कटाई डिडौली मार्ग से कटाई कैलसा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य, चुबका से धनौरा उर्फ मुरादनगर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम कमालपुर जैद सम्पर्क मार्ग से खरखौदा भवालपुर सम्पर्क मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य, मंसूरपुर मुबारकपुर नूरी मार्ग से ककराली माफी तक मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम चुबका चैराहे से शेखपुरा गुर्जर होकर डिडौली-कैलसा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य व टिकिया फतेहपुर मार्ग से ईदगाह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायेगा इन सभी मार्गों का नव निर्माण होना है शेष मार्गों का पुनर्निर्माण/चैड़ीकरण/सतह सुधार/मरम्मत कार्य कराये जाने हैं।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप व निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय तथा सड़क निधि हेतु गठित प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय।


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