फेस कवर (मास्क) पहनना हर किसी के लिए अनिवार्य, उल्लंघन करने वाले पर होगी विधिक कार्रवाई- जिलाधिकारी


उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया गया है। उन्होंने बताया कि एपिडमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी आमजनों से अपील की है कि फेस कवर (मास्क) के लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। उन्‍होंने बताया कि या फिर किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः लगातारप्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही बताया कि उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मूंह, नाक ढकने में प्रयोग होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघन करने वाले पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।


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